#Maharashtra: महाराष्ट्र के पुणे से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में 20 मई के दिन पुलिस ने 22 वर्षीय जावेद शेख़ नाम के शख्स के ख़िलाफ पुणे के मंचर शहर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और फिर उससे जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 376 (रेप करने) और पोक्सो की धारा 4, 6, 8, और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता जब 16 साल की थी तब उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला साल 2019 का है, जब पीड़िता ने एसएससी बोर्ड की आखिरी विषय की परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद वह घर के लिए तो निकली, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद घरवालों को वो कहीं नहीं मिली। लड़की के पिता ने बिना समय खराब किए लड़की की मिसिंग कंप्लेन लिखाई और साथ ही दावा किया था कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है।
4 साल बीत गए, लेकिन पुलिस प्रशासन बच्ची को ढूंढने में नाकाम नज़र आया। लड़की के परिजन भी लड़की और उसका अपहरण करने वाले लड़के की तलाश कर रहे थे। बच्ची के पिता ने मामले की जांच कराने के लिए प्रशासन को कई पत्र भी लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
प्यार के जाल में फंसाया
इस दौरान उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को जावेद शेख नामक एक मुस्लिम व्यक्ति ने किडनैप किया है। उसने उनकी बेटी को प्यार में फंसाया और फिर उसका अपहरण कर लिया। पीड़ित लड़की के भाई ने हाल ही में इस मामले पर अपने दोस्तों से चर्चा की और फिर उन लोगों ने भी लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उन्हें पता चला कि जावेद मंचर शहर का रहने वाला है।
इसके बाद पीड़ित का भाई और उसके दोस्त जावेद की तलाश करने लगे। उन्होंने उस इलाक़े का पता लगाया जहां वह रहता है और कई दिनों तक उस घर पर उन लोगों ने नज़र रखी थी। उन्होंने उस घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की और उन्हें पता चला कि पड़ोसियों ने जावेद के घर में एक नई लड़की देखी थी। जिसके बाद इस साल 16 मई को लड़की को उसके भाई और उसके दोस्तों ने घर में घुसकर रेस्क्यू कर लिया और अपने घर ले आए।
शिकायत में सामने आईं ये बातें
पीड़ित लड़की ने कहा कि जावेद और उसके परिवार के सदस्य उसके साथ मारपीट करते थे। उसने यह भी कहा कि उसके साथ रेप किया गया और उसे एक अपार्टमेंट में महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 20 मई को परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें बताया गया कि जावेद ने 2019 में उनकी लड़की का अपहरण किया।
शिकायत में लड़की ने यह भी कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ रेप किया। आरोपी जावेद ने दिसंबर 2020 में इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार लड़की से शादी कर ली थी, निकाहनामा के मुताबिक़ लड़की की उम्र 18 और जावेद की 21 बताई गई है। वहीं दोनों के आधार कार्ड के अनुसार पीड़ित लड़की का जन्म 2002 और आरोपी जावेद का जन्म 2001 में हुआ था।
निकाहनामे में शादी को वैध दिखाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल थी, आरोपी की उम्र को 21 साल दिखाई गई है जबकि आधारकार्ड के मुताबिक़ उस समय वो 19 साल का था। भारत में कानूनी तौर पर शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। साथ ही ‘निकाहनामा’ में यह भी कहा गया है कि शादी करने वाले लड़का लड़की दोनों का धर्म इस्लाम है।
पीड़ित लड़की ने दावा करते हुए कहा- “उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मारा इतना ही नहीं मुझे जली हुई सिगरेट से जलाया भी गया।” इस मामले में मंचर पुलिस ने 17 मई को जावेद को गिरफ़्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने साल 2019 के मामले में गिरफ़्तार किया है।
Crime Reporter: P K SHUKLA
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