June 25, 2025

क्राइम फ्री इंडिया न्यूज

छिपायंगे नहीं दिखाएंगे

पिता पुत्री दोनो के हत्यारे तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास । दस हजार रुपये  अर्थदंड भी लगा ।

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मेदिनीनगर, पलामू :- जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने दोहरे हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक बर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर बिरसा नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता ने चैनपुर थाना में कांड संख्या 173 /2018 तिथि 30 अगस्त 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।

इसमें अभियुक्तों पर आरोप था कि 29 अगस्त 2018 को संध्या पांच बजे अभियुक्त राहुल कुमार,  ललित कुमार व राजेश कुमार पासवान तीनों मिलकर सूचक अभय कुमार गुप्ता के घर आए व सूचक के पिता सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता से रंगदारी का पैसा मांगे। रंगदारी का पैसा नहीं देने पर राहुल पासवान ने देसी कट्टा से अभय कुमार के पिताजी के सर के पीछे से सटाकर गोली मार दिए। जो उनके बाएं ललाट पर लगी ।

इलाज हेतु  जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया । सूचक की बहन जया गुप्ता  घटना के समय चिल्लाने लगी तो ललित कुमार व राजेश कुमार पासवान उसका हाथ पकड़ कर दीवार से हटा दिए एवं राहुल कुमार पासवान ने उसे अपने देशी कट्ठा से गोली मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।सूचक के परिवार के अन्य लोग को भी सभी अभियुक्त खोजने लगे। लेकिन परिवार के लोग छत पर चढ़कर दरवाजा बंद कर लिए। इस से उनलोगो की  जान बच गई। घटना का कारण रंगदारी का पैसा नहीं देना था।

अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए गढ़वा जिला के पीपरा टोला दीपुवा निवासी ललित कुमार, कल्याणपुर, गढ़वा निवासी राजेश कुमार पासवान व नगर उंटारी गढ़वा निवासी राहुल कुमार पासवान को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।साथ ही  10 हजार रुपये काअर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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