December 20, 2024

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महिला सिपाही के साथ मौलाना ने किया बलात्कार

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बेटे की खातिर वह मौलाना के पास पहुंची तो वहां उसने बेटे पर जिन्न का साया बताया और जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया।

वो एक मौलवी था जो लोगों को दीनी तालीम देने की बात करता था। इसके साथ ही वह दावा करता था कि वह भूत-प्रेत और जिन्न भी उतारता है। एक महिला कांस्टेबल भी मौलवी के झांसे में आ गई और फिर उसके साथ जो हुआ, जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मौलवी ने महिला कांस्टेबल को झांसा दिया कि वह उसके बेटे का जिन्न उतार देगा, इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है जहां एक महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

वादी के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि अनुसूचित जाति की महिला हेड कांस्टेबल का पुत्र 2017 में एक हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के बाद भी फायदा नहीं होने के बाद वह किसी के कहने पर जुलाई 2018 मौलाना के पास पहुंची थी। जहां मौलाना ने जिन्न उतारने के बहाने महिला से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसे ब्लैकमेल भी किया गया।

अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल ने 2 अक्टूबर 2019 को बागपत के महिला थाने में मौलाना मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। महिला ने बताया था कि उसके बेटे का 2017 में एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे के बाद उसने अपने बेटे का कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

इसी बीच जुलाई 2018 में उसे किसी ने मौलाना के पास जाने की सलाह दी। बेटे की खातिर वह मौलाना के पास पहुंची तो वहां उसने बेटे पर जिन्न का साया बताया और जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को कुछ बताने पर धमकी भी दी। इसके बाद मौलाना लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। इसके बाद उसने 2019 में बागपत के महिला थाने में केस दर्ज कराया तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि दोषी ने जानबूझ कर एक असहाय दलित महिला को तंत्र के माध्यम से बुराई को दूर करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और न केवल उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी कंगाल कर दिया। यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और वह मानवता के लिए खतरा है।

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